Home Uncategorized गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत 05 लोगो को 06 माह के लिए किया गया जिला बदर

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत 05 लोगो को 06 माह के लिए किया गया जिला बदर

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गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत 05 लोगो को 06 माह के लिए किया गया जिला बदर

Deoria News देवरिया टाइम्स। अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) / मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जनपद में जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्यवाही अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) / मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया के न्यायालय से की जाती है। पुलिस अधीक्षक की प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इस माह मार्च, 2023 में 05 लोगों को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।


पूर्ण विवरण में उन्होंने बताया है कि थाना-बघौचघाट अंतर्गत मजीद पुत्र छांगुर निवासी-बसडीला मैनुद्दीन को 16 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने, धमकाने आदि अपराध करने पर 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसी प्रकार थाना बघौचघाट अंतर्गत मेराज पुत्र जैनुल निवासी-बसडीला मैनुद्दीन, जैनुल पुत्र सद्दीक निवासी-बसडीला मैनुद्दीन, तैयब पुत्र इसा निवासी-बसडीला मैनुद्दीन तथा थाना-गौरी बाजार अंतर्गत मेराज पुत्र वकील निवासी-कस्बा बैतालपुर को अपने सहयोगियों के साथ मोहर्रम के त्यौहार को लेकर राड, तलवार, भाला, फरसा इत्यादि से लैस होकर कतिपय लोगों को मारपीट मरणासन्न स्थिति में कर देना आदि अपराध करने पर 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

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