{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":3372712,"total_draw_actions":9,"layers_used":2,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"addons":4,"draw":3},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}
1 / 3
Caption Text
2 / 3
astha
3 / 3
ssmall


देवरिया टाइम्स डेस्क Deoria Times Desk

दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल को आखिरकार 40 दिन के बाद अंतरिम जमानत मिल गयी। उन्हें यह अंतरिम जमानत 1 जून तक के लिए है। उन्हें दो जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। केजरीवाल बीते 40 दिन से दिल्ली की शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद है।
आपको बता दे कि अंतरिम जमानत को लेकर पिछली सुनवाई 7 मई को हुई थी।
तब कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। अदालत ने ED से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं।.

इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। हालांकि, 7 मई को बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई थी। बेंच की अगुआई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा कि हम 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाएंगे।
इसके बाद 9 मई को ED ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें ED ने सुप्रीम कोर्ट के चुनाव वाले तर्क पर कहा कि केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे पहले किसी नेता को प्रचार के लिए न्यायिक हिरासत से जमानत नहीं मिली है। प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है।

केजरीवाल की लीगल टीम ने ED के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें हलफनामे को कानून की अवमानना बताया गया। खासकर ये देखते हुए कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसला होना है और हलफनामा सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लिए बिना पेश किया गया है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here