Deoria News देवरिया टाइम्स। जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी, इसके परिपेक्ष्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व/मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया के न्यायालय से 04 लोगो को 06/03 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व)/ मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सलेमपुर थाना अन्तर्गत अमित कुशवाहा पुत्र रमाशंकर कुशवाहा निवासी हनुमान चौक मझौलीराज को अनुसूचित जाति के लोगो से मारपीट करने, धमकी देने आदि आपराधिक कृत्य के लिए, कोतवाली सदर अन्तर्गत संजीव कुमार सिंह पुत्र कामेश्वर सिंह निवासी परसिया भण्डारी को महिला के साथ दुष्कर्म करने व धमकी दे
ने आदि आपराधिक कृत्य के लिए, मदनपुर थाना अन्तर्गत मनीष यादव पुत्र महेश यादव निवासी हरदेउरा को वाहन चोरी आदि आपराधिक कृत्य के लिए तथा थाना महुआडीह अन्तर्गत अजय यादव पुत्र राम दुलारे यादव निवासी भटनी को लाठी-डण्डा, हॉकी, फरसा व तलवार लेकर धावा बोलने, मोटर साइकिल तोडने, घर में घुसकर के लोगो के साथ धक्का-मुक्की करने आदि आपराधिक कृत्य के लिए जिला बदर किया गया है।