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Deoria News देवरिया टाइम्स। मुख्य विकास अधिकारी / प्रभारी अधिकारी (कार्मिक / प्रशिक्षण) रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के सफल सम्पादन हेतु आज प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये गये मतगणना कार्मिक / परिवर्तित मतगणना कार्मिक यथा मतगणना पर्यवेक्षक / मतगणना सहायक का प्रथम प्रशिक्षण पूर्वान्ह 11:00 बजे से 02:00 बजे तक विकास भवन के गांधी सभागार में आज कराया गया, जिसमें 31 अनुपस्थित कार्मिक एवं 27 परिवर्तित कार्मिकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना था, जबकि 05 अनुपस्थित कार्मिक एवं 01 परिवर्तित कार्मिक द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं किया गया।मतगणना स्थलों से प्राप्त मतपेटिकाओं की जाँच-रिटर्निंग अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह यथासम्भव शीघ्र ही जाँच कर लें कि यथास्थिति सभी मतदान स्थल की मतपेटिकाएं ठीक स्थिति में प्राप्त हो गई हैं, ताकि निर्धारित दिनांक व समय पर मतगणना का कार्य प्रारम्भ हो सके।


मतगणना प्रारम्भ होने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सभी पदों हेतु प्राप्त डाक मतपत्रों की मतगणना सर्वप्रथम अपने लिए निर्धारित मतगणना मेज पर की जायेगी। रिटर्निंग अधिकारी ऐसे सभी आवरकों और लिफाफों को जिनमें मतपत्र हों, खुलवायेंगें जो उसे प्राप्त हुए हों और उनमें पाये गए मतपत्रों को एकत्र करेगें तथा प्रारूप-ग में प्राप्त घोषणा की परीक्षा करेगें और लिफाफे पर लिखी हुई मतपत्र की संख्या का लिफाफे के भीतर पाए गए मतपत्र पर दी गई संख्या से मिलान करेगें । निर्वाचन विवरणी में पोस्टल बैलेट की मतगणना का प्रत्याशीवार मतों का विवरण पहले दर्ज किया जायेगा। तत्पश्चात मतदान स्थल / वार्डवार निर्धारित मतगणना मेजों पर मतपत्रों की मतगणना का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जायेगा। मतपेटिका को मतगणना मेज पर उपलब्ध कराने के पश्चात गणना पर्यवेक्षक उसकी जॉच करेगें। इसके पश्चात मतपेटिका को उम्मीदवारों/अभिकर्ताओं को दिखाया जायेगा तथा उसके खोलकर उसमें से भी मतपत्रों को निकालकर खाली मतपेटिका गणना अभिकर्ताओं को भी दिखायी जायेगी। यह सावधानी रखी जाय कि कोई मतपत्र मतपेटिका के अन्दर या इधर उधर न हो।

3- प्रत्येक मतपेटी में सदस्य / अध्यक्ष नगर पालिका परिषद / अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए डाले गए मतपत्र अलग-अलग रंग के होगें। अतः सर्वप्रथम रंगों के आधार पर मतपत्रों की अलग-अलग छॉट लिया जाय। इस प्रकार रंगों के आधार पर छोटे गए मतपत्रों को उलटा रखते हुए 50-50 मतपत्रों की गड्डियाँ बना ली जाय और 50-50 की गड्डी बना लेने के पश्चात 50 मतपत्रों से कम मतपत्र बचते हैं तो उसकी एक अलग गड्डी बनाई जायेगी। वैध और अवैध मतों के क्रमशः परिशिष्ट- 44 च परिशिष्ट-45 में मार्ग दर्शन हेतु दिये गये हैं। अलग-अलग पदों के लिए बनाई गई गड्डियों मे से अध्यक्ष तथा सदस्य पद के मतों की गणना प्रत्याशीवार एक साथ की जाएगी तथा प्रत्याशीवार मतों का विवरण आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर गणना पर्यवेक्षक द्वारा तैयार करके सम्बन्धित वार्ड के सदस्य पद हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी (सदस्य पद) मतदान स्थलवार परिणाम आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार करेगें। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वार्डवार मतदान स्थलवार आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्याशीवार विवरण तैयार किया जायेगा। संदिग्ध मतपत्रों को एक अलग बण्डल में रखा जायेगा। मतपत्रों को अस्वीकृत किये जाने के आधार निर्देश पुस्तिका के प्रस्तर-11 तथा मतपत्रों को रद्द नहीं किए जाने के आधार प्रस्तर-12 में दिये गये है। मतपत्रों को अस्वीकृत किए जाने के आधार पुनर्गणना, मतगणना के समय मतपत्रों को नष्ट किया जाना और उसकी क्षति आदि, मतों की समानता, निर्वाचन परिणाम की घोषणा, निर्वाचन परिणाम की सूचना, मतपत्रों तथा मतगणना अभिलेखों को सील करना यथा मतों की गणना के बाद रिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी अभिलेखों के अलग-अलग पैकेट बनायेगें, जिसमें मतगणना किए गए वैध मतपत्रों का एक बण्डल निरस्त किये गए मतपत्रों का एक बण्डल, प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त किए गए मतों की गणना के प्रपत्र, मतगणना के बाद सभी अभिलेखों के बण्डल तथा मतपत्रों के बण्डलों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील करा लिया जायेगा। मतगणना स्थल पर उपलब्ध प्रत्याशी अथवा गणना अभिकर्ता को सील किए गए मतपत्रों पर अपनी-अपनी मुहर अथवा मतगणना सील लगाने दिया जायेगा, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं, मतगणना विवरणी, मतपत्रों तथा अन्य पत्रजातों की अभिरक्षा, नगर पालिकाओं के सामान्य निर्वाचनों के परिणामों का प्रकाशन के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से प्रशिक्षित किया गया।

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