Deoria News: देवरिया टाइम्स। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत पात्र लाभार्थियों का अधिक से अधिक पंजीकरण करने के लिए जिले में चलाए गये चार विशेष पंजीकरण अभियान में 1602 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है। पहला अभियान 30 नवम्बर से एक दिसम्बर तक चलाया गया। इसके बाद दूसरा अभियान 18 से 22 दिसम्बर तक चला। तीसरा अभियान दो जनवरी से 16 जनवरी तक चला। चौथा अभियान 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलाया गया। इन अभियानों को संचालित करने का मकसद गर्भवती एवं धात्री माताओं को प्रथम सन्तान एवं द्वितीय सन्तान (लड़की) होने पर समुचित पोषण के लिए सहायता राशि प्रदान करना था।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश झा ने बताया कि योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों पर एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों पर ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (बीपीएम), ब्लॉक कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर (बीसीपीएम), एमसीटीएस ऑपरेटर, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है। सीएमओ ने बताया कि पहली बार गर्भवती होने पर गर्भधारण से 570 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। पहली बार मां बनने वाली गर्भवती के लिए मिलने वाली राशि केवल दो किस्तों में दी जाती है, जिसमें प्रथम किस्त 3000 रुपये एवं द्वितीय क़िस्त 2000 रुपए के तौर पर लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं अब नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक अप्रैल 2022 के बाद द्वितीय संतान बालिका होने पर 6000 रुपए की धनराशि एकमुश्त दी जाएगी। इसमें शिशु के जन्म से 270 दिन के अन्दर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है।
मिला योजना का लाभ
पूर्वी रामनाथ नगर निवासी 27 वर्षीय अनामिका मौर्य ने बताया कि दिसंबर 2017 में सत्येंद्र मौर्य से उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद वर्ष 2019 में बड़ी बेटी आस्था का जन्म हुआ। अनामिका बताती हैं कि दिसंबर 2022 में उनकी दूसरी बेटी शैल का जन्म हुआ। बेटी शैल के जन्म के बाद उसके टीकाकरण के लिए ले जाने पर टीकाकरण सत्र के दौरान ही एएनएम अर्चना त्रिपाठी ने इस योजना के बारे में उन्हें बताया । अनामिका बताती हैं कि शैल के जन्म के बाद जब पेंटा टीके का तीसरा डोज लग गया तो सितम्बर 2023 में आशा कार्यकर्ता अनीता तिवारी के माध्यम से पंजीकरण कराया गया । आवेदन के बाद 20 जनवरी 2024 को छह हजार रुपये उनके खाते में आ गये। ।
इन प्रमाण पत्रों में कोई एक लाभार्थी के पास होना जरूरी
1- महिलाएं जिनकी कुल वार्षिक आय रुपये आठ लाख प्रति वर्ष से कम हो।
2- मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिला।
3- महिला किसान जो किसान सम्मान निधि की लाभार्थी हो।
4- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं।
5- आयुष्मान भारत के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) लाभार्थी महिलाएं।
6- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलायें।
7- महिलाएं जो आंशिक रूप से (40प्रतिशत) या पूर्णतः दिव्यांग हो।
8- अनुसूचित जाति (एससी) महिलाएं।
9- अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिलाएं।
10- गर्भवती एवं धात्री महिला आंगनबाड़ी वर्कर / आंगनबाड़ी सहायिका / आशा कार्यकर्ता।
11- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड लाभार्थी महिला।