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Deoria News:देवरिया टाइम्स। जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया है कि कोडीनयुक्त कफ सीरप का दुरूपयोग रोकने एवं अवैध बिक्री पर नियंत्रण किये जाने हेतु शासकीय निर्देश निर्गत किये गये हैं । प्रदेश के बाहर से प्राप्त किये जा रहे कोडीनयुक्त कफ सिरप व लिंक्टस की सूचना औषधि विक्रेता, स्टॉकिस्ट, सीएण्डएफ एजेण्ट, हॉस्पिटल आदि द्वारा औषधि निरीक्षक को साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।


विक्रेता फर्म द्वारा कोडीनयुक्त कफ सिरप, लिक्टस का विक्रय जनपद या राज्य के बाहर किये जाने की दशा में क्रेता फर्म से उक्त औषधि का विक्रय विवरण प्राप्त करके औषधि निरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि क्रेता फर्म द्वारा विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस क्रेता को तब तक औषधियों का विक्रय नहीं किया जायेगा जब तक कि यह पूर्व में क्रय किये गये कोडीनयुक्त कफ सिरप, लिंक्टस का विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं करा देता है। इस प्रकार क्रेता फर्म से प्राप्त विक्रय विवरण संबंधित औषधि निरीक्षक को साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराया जायेगा।
विक्रेता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस फर्म को वह कोडीनयुक्त कफ सिरप, लिंक्टस का विक्रय कर रहा है वह भौतिक रूप से अस्तित्व में है और संचालित हो रही है। यदि जाँच में यह पाया जाता है कि किसी विक्रेता द्वारा ऐसे फर्म को कोडीनयुक्त कफ सिरप की बिक्री की गयी है, जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है अथवा नियमित रूप से संचालित नहीं की जा रही है तो लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही भी की जायेगी।


जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में स्थित औषधि विक्रेताओं को निर्गत निर्देशों से अवगत कराते हुए दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। कार्य की पारदर्शिता एवं एकरूपता के दृष्टिगत सभी सूचना एनआईसी के ई-मेल आईडी पर निर्धारित प्रारूप में संकलित की जाएगी।

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