1 / 3
Caption Text
2 / 3
astha
3 / 3
ssmall


Deoria News
देवरिया टाइम्स।
माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद देवरिया में 04 मई को सम्पादित होने वाले नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन – 2023 को दृष्टिगत रखते हुए निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांन्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिकोण से मद्यनिषेध लागू किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।


जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने उक्त के अनुपालन में संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निर्देशित किया हैं कि जनपद देवरिया में 04 मई को मतदान हेतु नियत तिथि के आलोक में जनपद की आबकारी दुकाने (देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानों) एवं बार अनुज्ञापनों को दिनांक: 02.05.2023 को सायं 06:00 बजे से दिनांकः 04.05.2023 को मतदान समाप्ति होने की अवधि तक, तथा सम्पूर्ण प्रदेश में मतगणना प्रारम्भ होने के दृष्टिगत जनपद देवरिया के उक्त वर्णित आबकारी दुकानें दिनांक: 13.05.2023 से पूर्व के दिनांक अर्थात् 12.05.2023 को सायं 06:00 बजे से दिनांक: 13.05.2023 को रात्रि 12:00 बजे तक बन्द रहेगें। उक्त बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here