Deoria News देवरिया टाइम्स। पुलिस लाईन देवरिया के मनोरंजन कक्ष में विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा बैठक के साथ ही एक युद्ध नशे के विरूद्ध ज्वाईन्ट एक्शन प्लान एवं बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 के बारे में प्रशिक्षण सह समीक्षा की गयी।
उक्त बैठक की अध्यक्षता अंकित राज सिंह मा0 प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, देवरिया द्वारा किया गया। मा0 प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा बताया गया कि विधि विरूद्ध बालकों को बोर्ड के समय बोर्ड में प्रस्तुत करते समय एस0बी0आर0 फार्म के साथ ही प्रस्तुत करें तथा जे0जे0 एक्ट की पूर्ण जानकारी रखें। बच्चों का मामला बहुत ही संवेदनशील होता है। बैठक में प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा एस0जे0पी0यू0 के कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में अवगत कराया गया तथा किशोर न्याय अधिनियम के अनुरूप बच्चों के हित में कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया।
जय प्रकाश तिवारी संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई देवरिया द्वारा बताया गया बच्चों की दो कटगरी सी0एन0सी0पी0 एवं सी0आई0सी0एल0 के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया कि वर्तमान में किशोर न्याय अधिनिमय में नियमित बदलाव हो रहें है जो खासकर बच्चों की गोद देने की प्रक्रिया जो मा0 परिवार न्यायालय के द्वारा कराया जाता था वर्तमान में जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) देवरिया के न्यायालय से कराये जाने के प्राविधान है। इसके साथ ही ज्वाईन्ट एक्शन प्लान एक युद्ध नेशे के विरूद्ध में जे0जे0 एक्ट की धारा 77 एवं 78 के बारे में प्रशिक्षित किया गया तथा 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले सम्भावित बाल विवाह के रोकथान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। संरक्षण अधिकारी के द्वारा बाताया गया कि यदि कोई व्यक्ति नवालिक बच्चें की शादी कराता है या सम्मलित होता है तो उसे 02 वर्ष की सजा तथा एक लाख रू0 जुर्बाना का प्राविधान है। बैठक में रूद्रेश कुमार त्रिपाठी, ड्रग्ग इन्सपेंक्टर के द्वारा नशिली दवाओं एवं स्वापक औशधियों के बारे में जानकारी दी गयी।
बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया गया कि बच्चों को प्रार्थना के समय एवं विशेष अवशर पर बाल कानून एवं नशे से दूर रखने के लिए जानकारी दी गयी तथा सभी विद्यालयों में प्रहरी कल्ब का गठन कराते हुए सूचना उपलब्ध कराये जाये। बैठक में अनिल कुमार भारती, जिला अबकारी अधिकारी के द्वारा बताया गया कि कोई भी शराब की दुकाने विद्यालय, हास्टल, शेल्टर होम, बाल गृह या बच्चें जहां रहते हो वहां से 100 मी0 की दूरी पर होने चाहिए।
बैठक में मुख्य रूप से अनिल कुमार सोनकर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, ज्ञानधन सिंह, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सावित्री राय, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति देवरिया, टी0जे0सी0 प्रभारी निरीक्षण थाना ए0एच0टी0यू0, रामकृपाल मनोवैज्ञानिक, राजकीय बाल गृह (बालक), मीनू जायसवाल, मनोवैज्ञानिक वन स्टाप सेन्टर, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, अरविन्द यादव, जिला प्रोबेशन कार्यालय, रंणजीत सिंह, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, रूबी सिंह, सा0का0 डीसीपीयू देवरिया, चाईल्ड लाईन कोलैब, श्रम व जनपद के समस्त थानों में नामित विशेष किशोर पुलिस इकाई आदि मौजुद रहें।