Deoria News देवरिया टाइम्स।
अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई खंड देवरिया पंकज ने बताया है कि लघु सिंचाई खण्ड देवरिया के अधीन जनपदो देवरिया एवं कुशीनगर में आई०एस०आई० मार्क विद्युत/ बीजल पम्पसेट के अधिकृत विक्रेता/ डीलर द्वारा जनपदवार वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजनान्तर्गत उथले नलकूप योजना में विभागीय अनुदान व्यवस्था अन्तर्गत विद्युत/डीजल पम्पसेट उपलब्ध कराया गया है।
इसके लिए कृषक अपनी इच्छानुसार व साईट की परिस्थिति के अनुसार आवश्यक H.P. के ISI मार्क विद्युत / डीजल पम्पसेट क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें विद्युत पम्पसेट की क्षमता न्यूनतम 03 एच०पी० तथा डीजल पम्पसेट की क्षमता न्यूनतम 05 HP व अधिकतम 10 H.P. ही अनुमन्य होगी। ISI मार्क के अधिकृत विक्रेता / डीलर का जनपदवार पंजीकरण किये जाने हेतु सील्ड लिफाफे में स्वयं अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन 13 मार्च को सायं 3.30 बजे तक अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड,देवरिया के कार्यालय में आमंत्रित किये जायेंगे जिन्हें 14 मार्च को अपरान्ह 2:00 बजे उपस्थित अधिकृत विक्रेता / डीलर प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। अधिकृत विक्रेता / डीलर द्वारा विद्युत / डीजल पम्पसेट उपलब्ध कराये जाने के नियम एवं शर्तों का विवरण अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड,देवरिया के कार्यालय से 16 मार्च तक किसी भी कार्य दिवस में रू0 354 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है।
अधिकृत विक्रेता / डीलर हेतु मु0 50,000 की जमानत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से अथवा एन.एस.सी. के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई खण्ड देवरिया के पदनाम से बंधक हो संलग्न करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु प्राप्त प्रस्तावों में से किसी एक या समस्त प्रस्तावों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निहित होगा। प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों / प्रपत्रों / विवरणों का मिलान 17 मार्च को खण्डीय कार्यालय में किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकृत विक्रेता / डीलर द्वारा पम्पसेट एवं अन्य प्रपत्र में जो सूचना संलग्न किया जायेगा उसका सत्यापन करने के उपरान्त ही पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। कार्य आदेश का पालन न करने एवं अनावश्यक बिलम्ब करने अथवा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अधिकृत विक्रेता / डीलर का पंजीकरण निरस्त करते हुये जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।