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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए “जल्दी आयें, ज्यादा लाभ पाये” एक मुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) दिनांक 08.10.2023 से लागू की गई है।

समस्त विद्युत भार के एल०एम०वी०-1 (घरेलू), एल०एम०वी०-2 (वाणिज्यिक), एल०एम०वी०-4बी (निजी संस्थान), एल०एम०वी०-5 (निजी नलकूप) एवं एल०एम०वी०-6 (औद्योगिक) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट हेतु “एक मुश्त समाधान योजना” दिनांक 08 नवम्बर, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक तीन खण्डों / अवधि में आच्छादित होगें। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :-

  1. योजना की अवधि :- यह योजना दिनांक 08 नवम्बर, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक तीन खण्डों / अवधि में लागू रहेगी।.
  2. योजना की प्रक्रिया :-

(1) योजना का लाभ लेने के लिए निजी नलकूप के उपभोक्तओं को दिनांक 31 मार्च, 2023 तक के अपने मूल बताये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 तक के अपने मूल बकाये का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी, जिसके उपरान्त ही वह छूट हेतु अर्ह होंगे।

(2) उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से स्वयं कर सकते है जिस पर छूट सम्बन्धी सभी सूचनाएं ऑनलाईन प्रदर्शित होगीं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड /उपखण्ड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं व छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने शेष बकाये को एक साथ अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकता है। (3) पंजीकरण उपरान्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड /उपखण्ड कार्यालय, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर के माध्यम से अथवा uppcl.org वेबसाईट पर जाकर भुगतान कर सकते है।

(4) 30 नवम्बर 2023 तक अर्थात योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अतः उपभोक्ताओं को 30 नवम्बर तक पंजीकरण हेतु प्रेरित किया जाए।

(5) जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर०सी० निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। III. विद्युत चोरी के प्रकरणो में जुर्मानें में छूट हेतु :-

योजना के अन्तर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त अथवा किश्तों के माध्यम से अपने “राजस्व निर्धारण” की राशि पर छूट का अवसर निम्नानुसार प्रदान किया जा रहा है। पंजीकरण हेतु राजस्व निर्धारण का 10 प्रतिशत जमा करना होगा तथा शेष देय निर्धारण राशि को एक साथ जमा करने अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर सकेगा।

(1) 30 नवम्बर 2023 तक पंजीकरण राशि (10 प्रतिशत) जमा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा।

(2) पंजीकरण राशि, शेष राजस्व निर्धारण राशि तथा शमन शुल्क का भुगतान विभागीय वेबसाईट uppcl.org से रेड पोर्टल पर अथवा किसी भी विभागीय कैश काउन्टर पर किया जा सकता है। जिसको खण्ड /उपखण्ड द्वारा रेड पोर्टल पर समायोजित किया जायेगा।

(3) इस योजना के अन्तर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे।

उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लम्बित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।

(4) इस प्रकार का लाभ चोरी के प्रकरणों में पहली एवं अन्तिम बार दिया जा रहा है। समस्त को इस योजना से लाभान्वित होने का यह प्रथम एवं अन्तिम अवसर है। निर्धारित अवधि के उपरान्त चोरी में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

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