Deoria News देवरिया टाइम्स। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा 01 जुलाई से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर अधिरोपित प्रतिबन्ध के अनुपालन हेतु विभागीय परिसर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अधिसूचना द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भण्डारण, उपयोग, परिवहन एवं कय-विक्रय पर उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी उक्त प्रतिबन्ध के अनुश्रवण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शास द्वारा मुख्य सचिव उ०प्र० शासन के अध्यक्षता में स्पेशल टास्क फोर्स एव जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष कमशः मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी है।

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी जगदीश आर ने बताया है कि उपरोक्त के अनुपालन में जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर अधिरोपित प्रतिबन्ध हेतु नियमित अनुश्रवण एवं उचित कार्यवाही हेतु समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। समस्त विभागों के अधिकारी निर्धारित सिंगलल यूज प्लास्टिक के उत्पादों पर विभागीय परिसर में प्रतिबन्ध (उपयोग एवं भण्डारण) लगावें, प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री,प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रै जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में निमंत्रण कार्ड और सिंगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिरर एवं अन्य प्लास्टिक उत्पाद, आदि, अपने विभागीय परिसर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराते हुए उक्त कार्यवाही से कार्यालय को अवगत कराएंगे।