14 निर्धारित औषधियों पर मानव उपयोग के लिए बिक्री, बिक्री या वितरण पर प्रतिषेध

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देवरिया टाइम्स। औषधि निरीक्षक रुद्रेश कुमार त्रिपाठी ने जनपद के केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, दवा विक्रेता समिति, समस्त फार्मासिस्ट एसोसिएशन, समस्त औषधि विक्रय प्रतिष्ठान (थोक / फुटकर) को अवगत कराया है कि भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 02 जून, 2023 द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) के अनुसार विशेषज्ञ समिति और तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर और औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23 ) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा एतद्वारा तत्काल प्रभाव से 14 मात्रा मिश्रण वाली औषधियों पर मानव उपयोग के लिए बिक्री, बिक्री या वितरण पर प्रतिषेध लगा दिया गया है।


उपरोक्त प्राप्त नोटिफिकेशन के क्रम में सभी दवा व्यवासियों से अनुरोध किया गया है कि यदि उनके औषधि भण्डार में निर्धारित 14 औषधि में से कोई भी औषधि भण्डारित हो तो तत्काल उसकी विक्रय बन्द कर दे एवं उसकी मात्रा, उसका विवरण औषधि निरीक्षक के कार्यालय में एक कार्य दिवस के अन्तराल में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। भण्डारित अवशेष मात्रा की आपूर्ति फर्म / निर्माता फर्म को वापस कराना सुनिश्चित करें जिसकी सूचना औषधि निरीक्षक के कार्यालय में अवश्य उपलब्ध करायें।

यदि सूचना दिये जाने के उपरान्त भी किसी भी औषधि विक्रय प्रतिष्ठान पर उक्त प्रतिबन्धित औषधियों का भण्डारण पाया जाता है तो औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं फर्म के स्वामी की होगी। समस्त एसोसिएशन अपने स्तर से भी उपरोक्त सूचनाएं प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

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