Home देवरिया जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 24 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक

जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 24 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक

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जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 24 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक

Deoria News:देवरिया टाइम्स। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय ने बताया है कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह जनवरी, 2023 में 24 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के मध्य निःशुल्क वितरण कराये जाने का निर्देश आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा दिया गया है। जिसके अन्तर्गत वितरण कार्य किया जाएगा।


अन्त्योदय कार्ड हेतु प्रति कार्ड 35 कि0ग्रा0 खद्यान्न(गेहूॅ-14 कि0ग्रा0 एवं चावल 21 कि0ग्रा0) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड हेतु कार्ड में सम्मिलित प्रत्येक यूनिट(व्यक्ति) के सापेक्ष 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (गेहूॅ-02 कि0ग्रा0 एवं चावल 03 कि0ग्रा0) निःशुल्क वितरण का कार्य किया जायेगा।
जनपद के समस्त कार्डधारकों को उन्होंने अवगत कराया है कि वे अपने उचित दर दुकान से उपरोक्तानुसार मात्रा में आवश्यक वस्तुए उपरोक्त निर्धारित वितरण तिथि के दौरान प्राप्त निःशुल्क प्राप्त करें।

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