पुराने कर स्लैब के साथ-साथ नये कर स्लैब का भी है प्राविधान-वरिष्ठ कोषाधिकारी

0

Deoria News:देवरिया टाइम्स। वरिष्ठ कोषाधिकारी कुलदीप सरोज ने जनपद कोषागार देवरिया से पेंशन आहरित करने वाले समस्त पेंशन धारकों को अवगत कराया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयकर विभाग द्वारा पुराने कर स्लैब के साथ-साथ नये कर स्लैब का भी प्राविधान किया गया है। वे सभी पेंशनर जो पुराने कर स्लैब के साथ बचतों पर छूट पाना चाहते है, वे अपना-अपना आयकर विवरणी (मेमों), पैन कार्ड, अग्रिम आयकर जमा रसीद के साथ 80C, 80G. 80DD, 80U एवं अन्य आयकर छूट से कोषागार में 25 जनवरी 2023 तक अवश्य उपलब्ध करा दें।


आयकर की परिधि में आने वाले ऐसे पेंशनर्स जिनके पैन नम्बर कोषागार में उपलब्ध नहीं है, ऐसे आयकर दाताओं से आयकर अधिनियम 1961 की धारा-206 AA के अनुसार पैन नम्बर उपलब्ध न होने की स्थिति में 20 प्रतिशत TDS कटौती का प्राविधान है जिसके अनुसार कटौती कर दी जायेगी और वह उनके 26 AS पर भी दर्शित नहीं होगी। समस्त पेंशनर प्रत्येक दशा में समयबद्ध रूप में अपना आयकर विवरण मेमों साक्ष्यों सहित नियमानुसार अविलम्ब कोषागार में प्रस्तुत कर दें।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Open chat
Hello
Can we help you?
Exit mobile version