Deoria News देवरिया टाइम्स।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया है कि ‘‘उ0प्र0 माटीकला बोर्ड’’ द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना’’ में माटीकला से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियाँ यथा-खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद (प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप, प्लेटस, डोंगे इत्यादि) व भवन निर्माण सामग्री (फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पैन पाइप, वाश बेसिन) एवं सजावटी सामान (गुलदस्ता, गार्डन पाँट्स, बोनसाई पाँट्स, लैम्प्स इत्यादि) की
व्यक्तिगत निर्माण/उत्पादन इकाई हेतु अधिकतम रू0 10.00 लाख तक का प्रोजेक्ट बैंको के माध्यम से वित्तपोषित कराया जाना है, जिसमें लाभार्थी का स्वंय अंशदान 5% तथा शेष 95% बैंक ऋण अनुमन्य होगा। नियमानुसार 25% मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। 5.00 लाख के ऋण हेतु लाभार्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) होना, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं साक्षर होना अनिवार्य है, जबकि रू0 5.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा 8 पास व माटीकला में प्रशिक्षण अथवा माटीकला की परम्परागत जानकारी आवश्यक है।
माटीकला उत्पाद निर्माण इकाई की स्थापना हेतु इच्छुक व्यक्ति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, जिला पंचायत भवन (प्रथम तल) देवरिया से सम्पर्क कर किसी भी कार्यदिवस में निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजो के साथ दिनांक 28.02.2023 तक जमा कर सकते है, जिनका चयन शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा, तदोपरान्त बैंक शाखा को ऋण आवेदन प्रेषित कर दिया जायेगा। विस्तृत जानकारी हेतु 05568 220333, 9935526811, 9451886712 एवं 8565819733 नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है।