मतदान के समय आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज होगा मान्य

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Deoria News:देवरिया टाइम्स। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 के संबंध में गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में समाविष्ट जनपद के सभी निर्वाचकों को अवगत कराया है कि मतदान की तिथि (30 जनवरी, 2023) को मतदान में प्रतिरूपण को रोकने के दृष्टिगत मतदान के समय, ऐसे ‘मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।


ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों यथा आधार कार्ड,ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य / केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान-पत्र, सांसदों / विधायकों / पार्षदों को जारी किये गए सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें सम्बन्धित शिक्षक / स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री / डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज मतदान स्टाफ को प्रस्तुत करना होगा।

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