1 / 3
Caption Text
2 / 3
astha
3 / 3
ssmall

Deoria News देवरिया टाइम्स। सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-ll खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आर सी पाण्डेय ने बताया है कि आयुक्त,खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 31 मार्च 2023 तक जनपद में समस्त खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक पंजीकरण से आच्छादित किए जाने हेतु कुल 5 कैंपों को लगाए जाने की श्रृंखला में आज नगर पालिका देवरिया में प्रथम कैंप गल्ला मंडी में आयोजित किया गया।


उक्त कैंप में कुल 50 खाद्य पदार्थ विक्रेताओं ने पंजीकरण हेतु आवेदन किया एवं पंजीकरण प्राप्त किया। उपरोक्त पंजीकरण में रिन्यूअल हेतु भी 2 पंजीकरण प्राप्त हुए , पंजीकरण शुल्क 1 वर्ष का ₹100 तथा 5 वर्ष तक ₹500 जमा करते हुए ऑनलाइन व्यवस्था द्वारा पंजीकरण आवेदन किया गया।
कैंपों की श्रृंखला में अगला कैंप 10 फरवरी को सलेमपुर तहसील में मुख्य बाजार में लगाया जाएगा, सलेमपुर तहसील में सलेमपुर बाजार के समस्त खाद्य कारोबार कर्ता जिसमें फेरी विक्रेता, ठेला विक्रेता ठेले, खोमचे और छोटे विनिर्माण कर्ता अपना पंजीकरण मौके पर ही आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं, उपरोक्त आवेदन के लिए आधार कार्ड की हस्ताक्षरित प्रति मोबाइल नंबर तथा एक पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है।


पंजीकरण कैम्प में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवेंद्र एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी नगर पालिका परिषद श्री संदीप श्रीवास्तव, व्यापार मंडल के पदाधिकारी विजय बर्नवाल, मृत्युंजय प्रसाद एवं अन्य व्यवसाई सम्मिलित हुए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here