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मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन के गाँधी सभागार मे जनपद के समस्त थोक उर्वरक विक्रेता, विनिर्माता कम्पनी प्रतिनिधि एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के साथ कृषि विभाग, सहकारिता, इफकों, एवं कृभको के अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में उर्वरकों की समूचित उपलब्धता एवं निर्धारित दर पर पी०ओ०एस० मशीन से उर्वरकों का विक्री करने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जनपद में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है किसी भी क्षेत्र में उर्वरको की कमी नही है।


बैठक में विनिर्माता कम्पनी प्रतिनिधि एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरकों का रियल टाइम एक्नालेजमेण्ट करने तथा मुख्य उर्वरको के साथ अन्य उत्पादो की टैगिंग कदापि न करने एवं जनपद को आवंटित उर्वरको को अन्य प्रान्त / जनपद में प्रेषण न करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही साथ मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं को रैक आगमन की सूचना जिला कृषि अधिकारी कार्यालय को 24 घण्टे पहले देने एवं उर्वरको की उपलब्धता की सूचना प्रत्येक माह की 6,13,20, एवं 27 तारीख को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक मे सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि स्टाक बोर्ड / रेट बोर्ड का अंकन प्रतिदिन करे तथा कृषको को उनके जोत बही / खतौनी में अंकित रकबे एवं फसलवार उर्वरक संस्तुति के अनुसार आधार कार्ड पर पी०ओ०एस० मशीन के माध्यम से ही उर्वरकों की विक्री करे।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा जनपद के फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को पी०ओ०एस मशीन का वितरण किया गया तथा निर्देशित किया गया कि अगर किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा अधिक दर पर या जबरन टैगिंग कर उर्वरको का विक्रय किया जाता है या कालाबाजारी की जाती है, तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी।

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