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देवरिया टाइम्स। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० की अधिसूचना  के अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों / पदों, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन कराया जाना है।          उपरोक्त के दृष्टिगत उन्होंने निर्देश दिया है कि उ०प्र० राज्य के जनपद देवरिया में ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों के उक्त प्रकार से रिक्त स्थानों / पदों  पर उप निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे।

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम तिथि 22 अगस्त  को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 04 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 23 अगस्त  को पूर्वाह्न 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 24 अगस्त  को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 03 बजे तक, प्रतीक आवंटन 24 अगस्त को अपराह्न 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जाएगा।  मतदान 06 सितम्बर को प्रातः 07 बजे से अपराह्न  05 बजे तक किया जाएगा। मतगणना 08 सितम्बर प्रातः 08  बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जाएगा।           उपर्युक्त उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी।  उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।  जिला मजिस्ट्रेट ने निर्वाचन कार्य निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पादित कराए जाने के दृष्टिगत 15 विकास खंडों में 01-01 निर्वाचन अधिकारी एवं 01-01 सहायक निर्वाचन अधिकारी नामित किया है। इसके अतिरिक्त 04 आरक्षित निर्वाचन अधिकारी एवं 04 आरक्षित सहायक निर्वाचन अधिकारी नामित किया है।

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