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Deoria News देवरिया टाइम्स।

जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मतदान स्थलों के संभाजन हेतु प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक 1500 मतदाता पर एक मतदेय स्थल बनाया जाएगा।

   उन्होंने कहा कि  किसी भी मतदेय स्थल पर मतदान के लिए 1500 से अधिक मतदाता किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। इसलिए ऐसे मतदेय स्थल जहां पर मतदाताओं की संख्या 300 या 500 से कम है, उनका भौतिक सत्यापन कर उन्हें किसी अन्य मतदेय स्थलों के साथ समायोजित किया जाए। साथ ही नए मतदेय स्थल बनाने व वर्तमान मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के दौरान भी आयोग के निर्देशों का पूरी सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
  डीएम ने कहा कि मतदेय स्थलों के निर्धारण के दौरान इस बात का भी विशेषतौर पर ध्यान रखा जाए कि एक परिवार के सभी सदस्यों एक ही बूथ पर मतदान के लिए पहुंचे। एक भवन में रहने वाले मतदाताओं को उसी भाग में नामांकित किया जाए। कहा कि अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन व अस्थाई मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र में उपलब्ध किसी नए स्थायी भवन में शिफ्ट किया जाए। इस दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी दो किलोमीटर से अधिक न हो।

बैठक में एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम सदर योगेश कुमार गौड़, एसडीएम बरहज अवधेश निगम, एसडीएम सलेमपुर सीमा पांडेय, एसडीएम रुद्रपुर विपिन द्विवेदी, एएसडीएम मंजूर अहमद अंसारी, एएसडीएम महेंद्र कुमार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार शाही, मीडिया प्रभारी अंबिकेश पांडेय, सपा से ज्ञानचंद यादव, बसपा से रोहित कुमार गौतम, राष्ट्रीय लोकदल से रामाशंकर चौहान, भाकपा से रामायण प्रकाश चौरसिया सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

हर मतदान केंद्र पर हो रैंप सुविधा

डीएम ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर मतदान केंद्र पर दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये रैंप अवश्य बनाया जाए। साथ ही किसी भी राजनीतिक दल या मजदूर यूनियन के कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में कोई भी मतदेय स्थल न बनाया जाए।

मतदेय स्थलों की सूची का प्रकाशन 8 को
जनपद की सातों विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल की सूची का आलेख्य प्रकाशन आठ अगस्त को किया जाएगा। ऐसे में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अपेक्षा किया है कि वह आलेख्य प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची में किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है तो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व उपजिलाधिकारी को उपलब्ध करा सकते हैं।

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