Deoria News:पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय व तृतीय का हुआ प्रशिक्षण,92 मतदान कार्मिक मिले अनुपस्थित

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Deoria Newsदेवरिया टाइम्स.  लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सफल सम्पादन हेतु 20 मई से 25 मई तक पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय व तृतीय का प्रशिक्षण प्रथम पाली (प्रात 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक) एवं द्वितीय पाली (अपरान्ह 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक) इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय टाउन हाल देवरिया एवं शिशु मांटेसरी स्कूल टाउन हाल देवरिया एवं एस०एस०बी०एल० इण्टर कालेज देवरिया में निर्धारित किया गया है, जिसमें आज कुल 32 कक्षों कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक कक्ष में 02-02 मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रथम पाली में प्रशिक्षण हेतु कुल 1200 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना था जिसमें 1151 कार्मिको द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जबकि 49 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। इसी प्रकार द्वितीय पाली के प्रशिक्षण में कुल 1200 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना था, जिसमें 1157 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जबकि 43 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 92 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। प्रशिक्षण के उपरांत मतदान कार्मिकों की परीक्षा भी आयोजित हुई जिसमें एक कार्मिक अनुत्तीर्ण हुआ।


गणेश कुमार यादव, सहायक अध्यापक एवं पीठासीन अधिकारी आजाद उच्च माध्यमिक विद्यालय तरकुलवा द्वारा पीठासीन अधिकारी का निर्वाचन थैला प्रथम मतदान अधिकारी को देकर प्रशिक्षण से गायब हो गए, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु बीएसए को निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार सैयद शहजाद अहमद, मतदान अधिकारी प्रथम, पार्टी संख्या 45 प्रशिक्षण के बाद हुई परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। उन्हें पुनः 21 मई को प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।


जिला निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने एसएसबीएल इंटर कॉलेज, इंदिरा गांधी बालिका इंटर कॉलेज टाउन हॉल का निरीक्षण कर प्रशिक्षण सत्र का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सभी मतदान कार्मिक अपने कार्यदायित्वों के संबन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त कर लें। मतदान प्रक्रिया की सफलता प्रशिक्षण पर निर्भर करती है।
प्रभारी अधिकारी कार्मिक/मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय ने अनुपस्थित कार्मिकों के विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग के कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करायें। अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध 1951 की धारा-134 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।
समस्त उपस्थित पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी प्रथम को लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बन्ध में आवश्यक बिन्दुओं पर मतदान प्रारम्भ से मतदान समाप्त होने तक की प्रक्रिया से प्रशिक्षित किया गया। ईवीएम/पीवीपैट की कार्यप्रणाली की सही (उचित) समझ, विभिन्न सांविधिक तथा असांविधिक प्रपत्रों को भरने का तरीका, सामग्री जिन पर विशेष ध्यान देना है: निविदत्त मतपत्र, मतदाता रजिस्टर (प्रपत्र 17ए) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्रपत्र 17 सी, पीठासीन अधिकारी की डायरी टैग, मुहर एएसडी, सीएसवी की सूची अभ्यर्थियों / निर्वाचन अभिकर्ता के नमूने के हस्ताक्षर, ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, काला लिफाफा, सेलो टेप, प्ररुप 7ए निवाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, मतदान केन्द्र की स्थापना, ईवीएम और वीवीपैट से माक पोल कराना, फार्म 17ए में प्रविष्टियां दर्ज करना। ईवीएम एवं वीवीपैट का सही संचालन, समय-समय पर फार्म 17ए में दर्ज संख्या को सीयू के टोटल के साथ मिलान करना तथा मतदान की स्थिति से रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराना, ईवीएम / वीवीपैट मशीनों को उचित वहन बक्सों में रखकर मुहरबंद करना, सांविधिक एवं असांविधिक दस्तावेजों की मुहरबंदी के बारे में बताया गया।

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