Home देवरिया अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण 13 अप्रैल से 24 अप्रैल तक

अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण 13 अप्रैल से 24 अप्रैल तक

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Deoria news देवरिया टाइम्स। जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय ने बताया है कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अप्रैल 2023 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण माह अप्रैल 2023 में 13 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य वितरण कराये जाने का निर्देश आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा दिया गया है, जिसके अन्तर्गत वितरण कार्य किया जाएगा।


अन्त्योदय कार्ड हेतु प्रति कार्ड 35 कि0ग्रा0 खद्यान्न(गेहूॅ-14 कि0ग्रा0 एवं चावल 21 कि0ग्रा0) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड हेतु कार्ड में सम्मिलित प्रत्येक यूनिट(व्यक्ति) के सापेक्ष 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (गेहूॅ-02 कि0ग्रा0 एवं चावल 03 कि0ग्रा0) निःशुल्क वितरण का कार्य किया जायेगा।
जनपद के समस्त कार्डधारकों को उन्होंने अवगत कराया है कि वे अपने उचित दर दुकान से उपरोक्तानुसार मात्रा में आवश्यक वस्तुए उपरोक्त निर्धारित वितरण तिथि के दौरान प्राप्त करें।

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