Deoria News देवरिया टाइम्स। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(न0नि0) जितेंद्र प्रताप सिंह ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 के सम्पादनार्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1954 की धारा-160 में निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित अवधि तक के लिए मतदान पार्टी रवानगी स्थल एवं मतगणना स्थल/परिसर को अधिग्रहीत किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि 02 मई से 13 मई तक के लिए बाबा राघव दास बीडीपीजी कालेज गौरा बरहज, सतासी इंटर कालेज रुद्रपुर एवं बी0एन0इ0का0 मझौलीराज को मतदान पार्टी रवानगी स्थल/मतगणना स्थल के लिए अधिग्रहीत किया गया है। 02 मई से 03 मई तक के लिए राजकीय इंटर कालेज देवरिया को मतदान पार्टी रवानगी स्थल के लिए अधिग्रहीत किया गया है। 03 मई से 13 मई तक के लिए महाराजा अग्रसेन इंटर कालेज देवरिया एवं बाबा राघव दास कृषक इंटर कालेज भाटपाररानी को मतगणना स्थल के लिए अधिग्रहीत किया गया है।
उक्त स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को उनकी आवश्यकतानुसार स्कूल/कालेज के कमरे/बरामदा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने उक्त आदेश का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।