ओडीओपी योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम करें स्थापित

0

Deoria News देवरिया टाइम्स। उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन ने जनपद के युवक/युवतियों / भावी उद्यमियों को अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना (ओ०डी०ओ०पी०) के अन्तर्गत सजावटी उत्पाद, कढ़ाई बुनाई एवं रेडीमेड गारमेन्ट्स (शो-रूम) उत्पाद हेतु) ऋण प्राप्त कर अपना उद्यम (विनिर्माण / सेवा / व्यवसाय) स्थापित किया जा सकता है। इसके लिये आवेदन पत्र diupmsme.upsdc.gov.in पर आन लाईन किया जा सकता है। आन लाईन आवेदन-पत्र करने हेतु आधार कार्ड. बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं शपथ-पत्र अनिवार्य है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। साथ ही पूर्व में संचालित किसी योजना जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं अन्य सरकारी योजना में मार्जिन मनी (सब्सिडी) का लाभ प्राप्त न किये हो।


योजनान्तर्गत उद्योग / सेवा / व्यवसाय क्षेत्र की रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों को 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 लाख तथा 25.00 से 50.00 लाख तक कुल परियोजना लागत की इकाई हेतु धनराशि 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत तथा 50.00 से 150.00 लाख तक की कुल परियोजना की लागत इकाईयों हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना सेवा क्षेत्र की रू0 10.00 लाख अथवा 10 प्रतिशत जो भी अधिक होगा तक की अनुदान / मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र देवरिया से जानकारी प्राप्त कर सकते है।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Open chat
Hello
Can we help you?
Exit mobile version