जमाकर्ताओं द्वारा बर्ड्स एक्ट के तहत किए गए आवेदन की दी गई जानकारी

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Deoria News देवरिया टाइम्स। जिलाधिकारी के जनता दर्शन के दौरान पिछले कुछ दिनों में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से सहारा इण्डिया एवं अन्य कोआपरेटिव सोसाईटी व चिटफण्ड कम्पनियों में निवेशित धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में बहुत से जमाकर्ताओं द्वारा अपने पैसे की वापसी के लिए बड्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन किये गये हैं।


जिला अग्रणी प्रबंधक अरूणेश कुमार ने इस सम्बन्ध में सभी जमाकर्ताओं को सहानुभूति पूर्वक अवगत कराया है कि सहारा इण्डिया कोआपरेटिव सोसाईटी में निवेशित धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में बहुत से मामले माननीय उच्चतम न्यायालय व विभिन्न प्रदेशों के माननीय उच्च न्ययालयों में लम्बित हैं तथा बड्स एक्ट 2019 की अधिसूचना उ0प्र0 सरकार द्वारा अभी जारी नहीं हुई है। इन दोनों कारणों की वजह से जिलाधिकारी के जनता दर्शन में दिये गये आवेदनों पर कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, परन्तु फिर भी जिलाधिकारी द्वारा सहारा इण्डिया के क्षेत्रीय प्रबन्धक को जमाकर्ताओं की धनराशि की वापसी के सम्बन्ध में पत्र जारी किया गया है। साथ ही इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त जमाकर्ताओं से उन्होंने अपील की है कि चूँकि बड्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन अभी विधिक नहीं है। इसलिए इन आवेदनों में अपना समय व्यर्थ न करें।

सभी सम्बन्धित अपनी निवेशित धनराशि की वापसी के लिए सम्बन्धित शाखा / संस्था के ऐजेन्ट व सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर दबाव बनाते रहे हैं। साथ ही सभी जमाकर्ताओं / निवेशकों से अनुरोध है किसी भी योजना में निवेश करने के पहले भारतीय रिजर्व बैंक / सम्बन्धित विभाग से उस योजना की पूर्ण जानकारी कर लें व किसी के बहकावे व लालच में आकर कोई धनराशि निवेश न करें।

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