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Deoria News देवरिया टाइम्स। सहायक आयुक्त (खाद्य) – II खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रमेश चन्द्र पाण्डेय ने आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश एवं जिलाधिकारी देवरिया के निर्देश के क्रम में जनपद देवरिया के समस्त विनिर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोपराईटर / डाइरेक्टर / नामिनी को निर्देशित किया है कि वे वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिटर्न (डी-1 प्रारूप), 31 मई 2023 के पूर्व FoSCos Portal के माध्यम से दाखिल करना सुनिश्चित करें।

वार्षिक रिटर्न के अन्तर्गत विनिर्माण (राईस मिलर, आटा मिलर, नमकीन, कचरी, बेवरेजेज, मिल्क, पेय जल पैकेजिंग व अन्य ) रिलेबलर, रिपैकर, निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान आच्छादित होंगे। रिटर्न केवल आनलाइन दाखिल किये जा सकेंगे।
आनलाईन रिटर्न दाखिल किये जाने हेतु वेवसाइट https://foscos.fssai.gov.in अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल किया जायेगा। वार्षिक रिटर्न ईमेल या व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किये जाने पर स्वीकार नही किये जायेंगे। वार्षिक रिटर्न विलम्ब (31 मई 2023 के पश्चात् ) से दाखिल किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 100/- बिलम्ब शुल्क आनलाइन देय होगा।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम बिलम्ब शुल्क वार्षिक लाईसेंस शुल्क का 05 गुना देय होगा। वार्षिक रिटर्न दाखिल किये बिना लाईसेंस का नवीनीकरण नही हो सकेगा। हेल्प लाइन नम्बर कॉल @ 1800112100 एवं ईमेल helpdesk.foscos.fssai.gov.in है।

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