अब अनुसूचित और पिछडा वर्ग के लोग ले सकेंगे दीर्घकालीन लोन

0

Deoria News:देवरिया टाइम्स।
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता देवरिया ने बताया है कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० लखनऊ को राष्ट्रीय पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली के पक्ष में शासकीय गारन्टी प्रदत्त की गई है। लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषको को कृषि क्षेत्र ने उत्पादकता बढ़ाने एवं गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण जैसे लघु सिचाई, कृषि यंत्रीकरण, पशुपालन, डेरी, कुक्कुट पालन, औद्योगिक विकास, अकृषि क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि० देवरिया की शाखाओं क्रमशः देवरिया सदर, सलेमपुर एवं रुद्रपुर के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के कृषकों/ नागरिको को 04 प्रतिशत से 06 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति

कृषकों/ नागरिको को 3.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण वितरण करके लाभान्वित किया जाना है। लघु व्यवसाय योजना, लघु कुटीर उद्देश्यो, कृषि एवं अकृषि क्षेत्र पर आधारित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण पाँच लाख रुपये की धनराशि तक वार्षिक ब्याज दर 06 प्रतिशत ऋण अवधि पाँच वर्ष एवं शिक्षा ऋण योजना जिसमे व्यवसायिक / तकनीकी शिक्षा हेतु मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से इन्जीनियरिंग, मेडिकल प्रबन्धन, होटल प्रबन्धन के अन्तर्गत 20 लाख की धनराशि तक एवं 30 लाख की धनराशि विदेश मे पढाई हेतु देने का प्राविधान है। इस हेतु पुरुषों के लिए 04 प्रतिशत एवं महिलाओ के लिए 3.50 प्रतिशत तक की वार्षिक ब्याज दर पर रहेगी। आवेदक की अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय 3.00 लाख तक होनी चाहिए।


इस संचालित योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के इच्छुक कृषक एवं नागरिक पिछड़ा बर्ग कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी एवं उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 देवरिया की शाखा देवरिया सदर, सलेमपुर एवं रुद्रपुर मे आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Open chat
Hello
Can we help you?
Exit mobile version