1 / 3
Caption Text
2 / 3
astha
3 / 3
ssmall

Deoria News देवरिया टाइम्स। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिश्चन्द्र नाथ ने बताया है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ०प्र० के निर्देश के अनुपालन में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के सम्बन्ध में कार्य एवं तिथियों के निर्धारण किया गया है।


प्रथम चरण हेतु आवेदन करने की तिथि 06 फरवरी से 28 फरवरी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लाक करने की तिथि 01 मार्च से 10 मार्च, लाटरी निकलने की तिथि 12 मार्च, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 04 अप्रैल निर्धारित है। द्वितीय चरण हेतु आवेदन करने की तिथि 14 मार्च से 06 अप्रैल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लाक करने की तिथि 07 अप्रैल से 17 अप्रैल, लाटरी निकलने की तिथि 19 अप्रैल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 28 अप्रैल निर्धारित है। तृतीय चरण हेतु आवेदन करने की तिथि 20 अप्रैल से 12 मई, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लाक करने की तिथि 13 मई से 23 जून, लाटरी निकलने की तिथि 25 जून, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों में प्रवेश कराए जाने की तिथि 05 जुलाई निर्धारित है।


प्रवेश हेतु शर्तो के विवरण में उन्होंने बताया है कि अलाभित समूह द्वारा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनु०जाति, अनु०जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एच०आई०वी०, कैंसर पीड़ित माता-पिता / अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निःशक्त बच्चा तथा दुर्बल वर्ग का बच्चा तथा बी०पी०एल० वर्ग का बच्चा प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।ऑनलाइन आवेदन (www.rte25upsdc.gov.in) वेबसाइट पर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की 01 प्रति के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई०डी० राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पास बुक आदि में से कोई एक होना चाहिये । बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी आवेदन के साथ कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह विद्यालय निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते से 01 किलोमीटर ( सम्बन्धित वार्ड / ग्राम पंचायत) की परिधि में होना चाहिये । प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 01 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। शासनादेश के अनुसार निर्धारित दिशा निर्देश के क्रम में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here