Deoria News: देवरिया टाइम्स।जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह ने बताया है कि जनपद में संचालित निजी औद्यानिक पौधशाला, जिनका विभाग में पंजीकरण नहीं है अथवा नवीनीकरण नहीं है उनको निर्देशित किया गया है कि वे अविलंब अपने पौधशाला का विभाग में पंजीकरण अथवा नवीनीकरण करा लें, बिना पंजीकरण के पौधशाला का संचालन नियम विरुद्ध है।