Deoria News देवरिया टाइम्स।अपर जिला मजिस्ट्रेट(भू-राजस्व)/मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जनपद में जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3 / 4 उoप्रo गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) / मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया के न्यायालय से 02 लोगों को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण हैं, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
थाना मदनपुर अंतर्गत फैसल पुत्र समसुल उर्फ समसुद्दीन निवासी- फक्कड़ तथा सैफ खान पुत्र बरकत खान निवासी-सकरवार को आपराधिक कृत्य हेतु जिला बदर किया गया है।