दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत संदेहास्पद श्रेणी के डाटा का समस्त साक्ष्यों का छात्रवृत्ति आवेदन में अंकित डाटा से मिलान अनिवार्य

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Deoria News देवरिया टाइम्स। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीरज कुमार अग्रवाल ने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थान के प्राचार्य / प्रधानाचार्य / नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति को अवगत कराया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत विभागीय लागिन पर दशमोत्तर कक्षा 11-12 के 3200 डाटा एवं दशोत्तर (कक्षा 11-12) को छोड़कर

(जैसे स्नातक, परास्नातक, तकनीकी शिक्षा इत्यादि) के छात्र/छात्राओं का 16890 डाटा संदेहास्पद श्रेणी में प्राप्त हुआ है। जिसे अग्रसारित करने हेतु संदेहास्पद डाटा (जैसे संदेहास्पद श्रेणी Enrollment/Roll Number/ Marks Not Matched with University Uploaded Data, UP board / ICSE board High School Roll No not matched with UP Board Database/Board type Other Than UP Board हेतु वर्तमान में अध्यनरत कक्षा से पिछली कक्षा का अंक पत्र / प्रमाण पत्र हाईस्कूल का अंक पत्र / प्रमाण पत्र इत्यादि) से सम्बन्धित साक्ष्यों की आवश्यकता होती है।


जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों को उन्होने अवगत कराया है कि वे अपने संस्था में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं में से जिन छात्र / छात्राओं ने छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है तथा जिनका डाटा संदेहास्पद श्रेणी में है के समस्त साक्ष्यों का छात्रवृत्ति आवेदन में अंकित डाटा से मिलान करते हुए सम्बन्धित विभागों (कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को दशमोत्तर कक्षा 11-12 हेतु 28 फरवरी तक तथा (कक्षा 11-12 ) को छोड़कर (जैसे, स्नातक, परास्नातक, तकनीकी शिक्षा इत्यादि) 02 मार्च तक जमा करा दें ताकि ससमय नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। समय पर साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में यदि कोई पात्र छात्र / छात्रा छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था की होगी।

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