न्यायालयों व कार्यालयों में कार्य करने का समय किया गया निर्धारित

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Deoria News देवरिया टाइम्स। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कृष्ण यादव ने बताया है कि मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए निर्देश पर जनपद न्यायाधीश के आदेश के क्रम में अधिकरण व कार्यालयों में कार्य करने का समय 01 मई से 30 जून तक निर्धारित किया गया है।


न्यायालय का समय प्रातः 07 बजे से दोपहर 01 बजे तक साथ में एवं लंच का समय प्रातः 10.30 बजे से 11 बजे तक(आधे घण्टे का) लंच तथा कार्यालय का समय प्रातः06.30 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक साथ में, प्रातः 10.30 बजे से 11 बजे तक(आधे घण्टे का) लंच निर्धारित किया गया है। 01 जुलाई से अधिकरण का कार्य समय पूर्व की भांति होगा।

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