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Deoria news देवरिया टाइम्स।
राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने आज कलक्ट्रेट सभागार में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को जन सूचना अधिकार अधिनियम की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों के जन सूचना अधिकारी 30 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से सूचना उपलब्ध कराएं। सूचना उपलब्ध कराते समय व्यापक लोकहित को प्राथमिकता दें। किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित न रखा जाए, अन्यथा प्राविधानो के अनुरुप वे दण्डित भी किये जाएंगे है।


राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि जनपद में तीन दिनों के दौरान उन्होंने 485 प्रकरणों की सुनवाई की जिसमें से 450 का निस्तारण गुणदोष के आधार पर कर दिया गया। शेष प्रकरणों पर निर्णय सुरक्षित रखा गया है।

उन्होंने बताया कि कार्यालयों में जो सूचना उपलब्ध हो उसे ही उपलब्ध कराया जाए। किसी भी तरह की नई सूचनाओं का सृजन न किया जाए।उन्होंने कहा कि बेवजह सूचनाओं से सम्बंधित आवेदनों को लंबित न रखें, यदि सूचना उपलब्ध है तो उसे यथाशीघ्र आवेदक को उपलब्ध करा दें। यदि अभिलेखों को एकत्रित करने में समस्या हो अथवा अनुपलब्धता की स्थिति हो तो भी उन्हें समय-सीमा के अन्दर अवगत करायें, इससे जन सूचना अधिकारी अपील के स्तर से बच सकते हैं।

साथ ही आयोग में प्रकरण प्रस्तुत होने पर जन सूचना अधिकारी अपना पक्ष मजबूती से रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों में जन सूचना पंजिका भी होनी चाहिए, जिसमें प्रकरणों का अनिवार्य रुप से अद्यतन अंकन भी सुनिश्चित किया जाये। सभी कार्यालयो में नामित जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर भी जन सुविधा के लिए अंकित होना चाहिए।


राज्य सूचना आयुक्त ने यह भी कहा कि इससे जुडे सभी अधिकारी प्राविधानों का पूरी तरह से अध्ययन कर लें, जिससे कि उन्हे उसका पालन करने में आसानी हो। यदि आयोग में कोई प्रकरण आये, तो किसी सक्षम व जानकार विभागीय अधिकारी को ही भेजें, ताकि वह अपने पक्ष को पूरी स्पष्टता के साथ रख सके।


बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, सीएमओ डॉ राजेश झा, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ राजेश कुमार बरनवाल, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नागेन्द्र कुमार सिंह, एएसपी डॉ राजेश सोनकर सहित समस्त एसडीएम, सीओ एवं तसीलदारगण सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

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