Deoria News:जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत सहायक व्यय प्रेक्षक के रूप में विधान सभावार अधिकारियों किया नामित

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Deoria News:देवरिया टाइम्स। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के संबंध में आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के कार्यों के निष्पादन हेतु विधान सभावार 07 अधिकारियों की तैनाती  सहायक व्यय प्रेक्षक के रूप में की है तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिया है।
        जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा रुद्रपुर 336 हेतु खण्डीय लेखाधिकारी नलकूप अनुरक्षण खण्ड, देवरिया संदीप कुमार, 337 देवरिया हेतु प्रखण्डीय, लेखाधिकारी, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, देवरिया प्रेम कुमार तिवारी, 338 पथरदेवा के लिए खण्डीय लेखाधिकारी, बाढ़ कार्यखण्ड देवरिया दिनेश पति त्रिपाठी, 339 रामपुर कारखाना हेतु सहायक प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया-मुख्य शाखा- देवरिया रौशन कुमार, 340 भाटपार रानी हेतु खण्डीय लेखाधिकारी, सिंचाई खण्ड-2 देवरिया विवेक कुमार, 341 सलेमपुर हेतु खण्डीय लेखाधिकारी, नलकूप खण्ड-2 देवरिया

, मुख्यालय सलेमपुर आलोक पाण्डेय तथा 342 बरहज हेतु खण्डीय लेखाधिकारी, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देवरिया श्रीप्रकाश को सहायक व्यय प्रेक्षक नामित किया है।      
          जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि सहायक व्यय प्रेक्षक, प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित रिपोर्ट, शिकायत एवं छाया प्रेक्षण रजिस्टर और अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का अध्ययन करेंगे। वह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय अनुवीक्षण में लगी टीमों से प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में व्यय से संबंधित रिपोर्ट/आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के दिन-प्रतिदिन के लेखें में उचित रूप से दर्शाए गए हैं। भ्रष्ट आचरण की शिकायत प्राप्त होने पर सहायक व्यय प्रेक्षक इसे शीघ्र कार्यवाही के लिए उड़नदस्ता टीम को हस्तांतरित करेंगे और व्यय प्रेक्षक को तुरंत सूचित करेंगे।
              सहायक व्यय प्रेक्षक अपने सभी कार्यों की दैनिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर व्यय प्रेक्षक को प्रस्तुत करेंगे व व्यय प्रेक्षक के निर्वाचन क्षेत्र पहुंचने तक सहायक व्यय प्रेक्षक अपनी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करेंगे।  अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर में व्यय को कम दिखाए जाने का साक्ष्य पाये जाने पर सहायक व्यय प्रेक्षक निरीक्षण के समय उसे व्यय प्रेक्षक और उनके माध्यम से उपयुक्त रूप से अभ्यर्थी के नोटिस में लायेंगे। सहायक व्यय प्रेक्षक, मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति के साथ समन्वय करेंगे और उसके प्रभावी कार्य संचालन के विषय में व्यय प्रेक्षक को रिपोर्ट करेंगे। यदि वीडियोग्राफर की अनुपलब्धता के कारण किसी सार्वजनिक रैली / जुलूस घटना की वीडियोग्राफी नहीं की जा सकी है, तो सहायक व्यय प्रेक्षक ऐसी घटना का उल्लेख छाया प्रेषण रजिस्टर में करेंगे।प्रत्येक विधान सभा खण्ड के लिए सहायक व्यथ प्रेक्षक एवं लेखा दल प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग छाया प्रेषण रजिस्टर एवं साक्ष्य फोल्डर का रख-रखाव करेंगे तथा विधान सभा खण्ड के सहायक व्यय प्रेक्षक मुख्यालय (रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय) को अपनी रिपोर्ट देंगे। मुख्यालय सहायक व्यय प्रेक्षक तथा उनका लेखा दल विधान सभा खण्ड के अन्य सभी सहायक व्यय प्रेक्षक के साथ समन्वय करेंगे तथा उन लेखों का निरीक्षण के समय मिलान सुनिश्चित करेंगे। सहायक व्यय प्रेक्षक अधिसूचना की तिथि से कार्य निष्पादित करेंगे तथा परिणामों के घोषित होने की तिथि के 37वें दिन बाद अंतिम रूप से कार्यमुक्त होंगे।

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