Deoria News:देवरिया टाइम्स। उप कृषि निदेशक राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी०एम०-कुसुम) योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2024-25 हेतु सोलर पम्पों के जनपदवार / संस्थावार / क्षमतावार कुल लक्ष्य 700 अनुदान पर देने हेतु प्राप्त हुआ है। सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु विभागीय बेवसाइट www.agriculture.up.gov.in पर 29 फरवरी को पूर्वाह्न 12 बजे से लक्ष्य पूरा होने तक बुकिंग किया जा सकता है का निर्देश है। जनपद में अभी भी सोलर पम्प टोकन अवशेष है।
योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय बेवसाईट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण होन अनिवार्य है।
कृषकों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्वान्त पर किय जायेगा। कृषक को ऑन लाईन बुकिंग के साथ रू0-5000.00 टोकन मनी के रूप में ऑन लाईन जमा करना होगा। अनुदान पर सोलर पम्प के ऑन लाईन टोकन बुकिंग हेतु विभागीय बेवसाइट www.agriculture.up.gov.in पर “अनुदान पर सोलर पम्प बुकिंग” करना होगा। टोकन कन्फर्म करने के एक सप्ताह के अन्दर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑन लाईन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑन लाईन जमा करना होगा। अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। प्रदेश में सिचाई हेतु विद्युत रहित क्षेत्रों में प्रयोग किये जा रहे डीजल पम्प अथवा अन्य सिचाई साधनों को सोल पम्प में परिवर्तित किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त उन कृषकों, जिनके ट्यूबेल पर सोलर पम्प स्थापित कि जायेगें, उन लाभार्थियों के ट्यूबेल पर पूर्व से स्थापित विद्युत कनेक्शन काट दिये जायेगें तथा जिन कृषकों के ट्यूबे पर सोलर पम्प की सुविधा दी जायेगी ऐसे लाभार्थियों को भविष्य में भी उस बोरिंग पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। 2एच0पी0 सोलर पम्प हेतु 4 इंच, 3 एच०पी० एवं 5 एच०पी० सोलर पम्प हेतु 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी सोलर पम्प हेतु 8 इंच की क्रियाशील बोरिंग कृषक के पास होना अनिवार्य है।
दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पम्पों की स्थापना नही की जायेगी, किन्तु यदि कृषक सूक्ष्म सिचाई तकनीक का उपयोग करें तो पूर्व से स्थापित डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्प में परिवर्तित किया जा सकता है। 22 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 2 एच०पी० सरफेस सोलर पम्प, 50 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 2 एच०पी० सबमर्सिबल उपयुक्त होता है। इसी प्रकार 150 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 3 एच०पी० एवं 200 फीट तक की गहराई तक उपलब्ध जलस्तर हेतु 5 एच०पी० तथा 300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 7.5 एवं 10 एच०पी० सोलर पम्प उपयुक्त होगें। इसके आधार पर कृषकों को सोलर पम्प हेतु चयन किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र कृषक द्वारा बुकिंग के समय पोर्टल पर देना होगा।