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देवरिया टाइम्स। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(जि0यो0स0) अखण्ड प्रताप सिंह ने बताया है कि जिला देवरिया में नगरीय निकायों (नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत) के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए वर्गवार यथा अनारक्षित वर्ग – शून्य, अनारक्षित वर्ग (महिला) – 01, अनुसूचित जाति – 01, अनुसूचित जाति (महिला) – शून्य, अन्य पिछड़ा वर्ग 01, अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) – शून्य हेतु निर्धारित संख्या में सदस्य / सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है, जिसके समय सारणी निर्गत कर दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण कांत राय तथा चकबंदी अधिकारी पंकज कुमार को सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल सोनकर को आरक्षित सहायक निर्वाचन अधिकारी नामित कर उन्हे निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय सारणी के अनुसार नियत स्थान पर उपस्थित होकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत नियमों एवं प्राविधानों के अंतर्गत निर्वाचन को निष्पक्ष एवं सकुशल संपादित कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने समय सारिणी के विवरण में बताया है कि नाम निर्देशन पत्र जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त सहायक निर्वाचन अधिकारी को अपर उप जिलाधिकारी, देवरिया के न्यायालय कक्ष (कलेक्ट्रेट देवरिया) में 17 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक दिये जा सकता है। नाम निर्देशन पत्रों की जाँच अपर उप जिलाधिकारी, देवरिया के न्यायालय कक्ष में 17 जून को अपरान्ह 04 बजे से कार्य समाप्ति तक होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह 21 जून को पूर्वाह्न 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है। मतदान 25 जून को पूर्वाह्न 08 बजे से अपराह्न 03 बजे के बीच होगा। मतगणना 25 जून 2023 को अपराह्न 03 बजे से कार्य की समाप्ति की जायेगी।
नाम निर्देशन पत्र के प्रपत्र-2 10 जून से 17 जून तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 04 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) कलेक्ट्रेट, देवरिया से प्राप्त किये जा सकते है। उपरोक्त निर्वाचन उoप्रo जिला योजना समिति नियमावली 2008 के अनुसार सम्पन्न होगा। उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, उम्मीदवारी वापसी, मतदान और मतगणना का कार्य अपर उप जिलाधिकारी, देवरिया के न्यायालय कक्ष में सम्पन्न होगा।

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