आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु पंजीकरण होना अनिवार्य-जिला दिव्यांग जनसशक्तिकरण अधिकारी

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Deoria News देवरिया टाइम्स। जिला दिव्यांग जनसशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण कांत राय ने बताया है कि मानसिक मंदित तथा मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु सक्षम / पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं से जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 से पंजीकृत हो तथा दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव हो, साथ ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली संस्था का mental healthcare act 2017 के अन्तर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य है।आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र आवासीय संचालन हेतु निर्धारित मानको शर्तो को पूर्ण करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओ से वर्ष 2023-24 में 30 मई 2023 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गए है।


उक्त योजना से सम्बन्धित जानकारी विभागीय वेबसाइट https://updivyangshaktingo.in पर एवं किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कक्ष संख्या 17 विकास भवन देवरिया में प्राप्त की सकती है।

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