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देवरिया। मिलावट के मामलों में सुनवाई के बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन व न्याय निर्णायक अधिकारी गौरव श्रीवास्तव के न्यायालय ने आठ वादों में 2.85 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। साथ ही समय से जुर्माना की राशि न जमा करने पर आरसी के माध्यम से वसूली करने का आदेश दिया है।

जनपद के खाद्य अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला झांसा व लखनऊ भेजा था। खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि की रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से एडीएम प्रशासन व न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में बाद दाखिल किया गया था।

इसमें बेकरी कुकीज, गुनगुन ब्रांड में मिलावट मिलने पर राजेश जायसवाल निवासी इंदूपुर, गौरीबाजार पर 80 हजार रुपये तथा गाय के दूध में मिलावट मिलने पर विशाल यादव निवासी बेलवनिया, रामपुर कारखाना व मुनीब सिंह निवासी सोहसा, गौरीबाजार पर 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया है।

इसी प्रकार पेड़ा, मिठाई में मिलावट मिलने पर अजय कुमार मद्धेशिया निवासी रामगुलाम टोला पर 40 हजार रुपये, खोया में मिलावट पर सागर स्वीट एंड स्नैक्स रुद्रपुर के प्रोप्राइटर मिथिलेश गुप्ता निवासी मस्जिद वार्ड बस स्टेशन सुरक्षा रुद्रपुर पर 50 हजार रुपये, आइस्क्रीम बटर स्काच फ्लेवर में मिलावट पर मुनीकेश यादव निवासी अमेठी देवरिया खास पर 50 हजार रुपये तथा मीट शॉप के उल्लंघन पर मैनुद्दीन कुरैशी निवासी अबूबकर नगर देवरिया को पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं तिन्नी के चावल में मिलावट की पुष्टि पर पिंटू जायसवाल निवासी कंचनपुर, तरकुलवा पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त (खाद्य) – द्वितीय रमेश चंद्र पांडेय ने बताया कि मिलावट के मामले में आठ वादों में न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित किया है।

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