गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत दो जिला बदर

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देवरिया टाइम्स। अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू राजस्व)/मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जनपद में जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू-राजस्व) / मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया के न्यायालय से 02 लोगों को माह जून, 2023 में 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण है, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नहीं है।


मदनपुर थाना अंतर्गत सचिन पासवान पुत्र रमेश पासवान ग्राम महेन तथा बरहज थाना अंतर्गत राम निवास प्रसाद पुत्र हंसनाथ प्रसाद निवासी हरनाडीह को आपराधिक कृत्य हेतु जिला बदर किया गया है।

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