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Deoria News देवरिया टाइम्स। आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों हेतु विशेष लोक अदालत में वादों को चिन्हित कर करें निस्तारण – अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव अशोक कुमार दूबें
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश देवरिया श्री जे0पी0यादव के आदेशानुसार दिनांक 15.04.2023 को अपराह्नः 02ः00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर, देवरिया में आर्बिट्रेशन के निष्पादन वाद हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिस क्रम में आर्बिट्रेशन के वादों के अधिक से अधिक सख्या में निस्तारण हेतु आर्बिट्रेशन से सम्बन्धित फाइनेन्स कम्पनीयो के शाखा प्रबन्धकों व उनके विधि सलाहकारों के साथ जनपद न्यायालय के वीड़ियों कान्फ्रेसिंग कक्ष में दिनांक 06.04.2023 कों समीक्षा बैठक आहूत की गयी। आर्बिट्रेशन लोक अदालत की सफलता हेतु अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत श्री संजय कुमार सिंह ने आर्बिट्रेशन से सम्बन्धित कम्पनीयो के शाखा प्रबन्धकों/विधि सलाहकारों को निर्देशित किया कि वे दिनांक 15.04.2023 को आयोजित विशेष लोक अदालत में समन्वय स्थापित कर

अधिक से अधिक संख्या में वादों को निस्तारित करावें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दूबें ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत में आर्बिट्रेशन के वादों का निस्तारण पक्षकारों के साथ आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी भी पक्षकार का आर्बिट्रेशन वाद संबंधित न्यायालय में लम्बित हैं तो वह उस न्यायालय में एक प्रार्थना देकर नियत तिथि पर अपने मामले को लगाकर निस्तारण करा सकते हैं। इसके लिए न्यायालय से पक्षकारों को नोटिसें भेजा रहा है व फाइनेंस कम्पनियां भी अपने स्तर से पक्षकारों से सम्पर्क कर मामलों को निस्तारण करावें। आर्बिट्रेशन के वादों के समीक्षा बैठक में आर्बिट्रेशन से सम्बन्धित फाइनेन्स कम्पनीयो के शाखा प्रबन्धकों व उनके विधि सलाहकारों द्वारा प्रतिभाग किया गया किन्तु महिन्द्रा फाइनेन्स लिमिटेड के किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा उक्त बैठक में प्रतिभाग नही किया गया उनके इस लापरवाही व उदासीनता पर अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी लोक अदालत

श्री संजय कुमार सिंह एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अशोक कुमार दूबें द्वारा महिन्द्रा फाइनेन्स लिमिटेड के शाखा प्रबन्धक/सक्षम प्राधिकारी को पूर्व सूचना देने के बावजूद भी बैठक में उपस्थित न होने तथा किसी प्रकार का समन्वय स्थापित न करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी। तथा सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा अपने दायित्यो का निर्वहन न करने पर उचित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को प्रत्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
इस बैठक में मुख्य रूप से आई0सी0आई0सीआई0बैंक, चोला मण्डलम, एच0डी0एफ0सी0बैंक, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट, श्रीराम फाइनेन्स, उत्कर्ष बैंक, इत्यादि के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

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